मौजूद DGR मापदण्डों के अनुसार चेक-इन
सामान में पावर बैंक लाने की अनुमति नहीं
है।
BCAS (नागरिक उड़यन सुरक्षा ब्यूरो) द्वारा
एडवाइजरी घोषणा करके स्पष्ट किया है कि
निषिद्ध वस्तु के रूप में स्थानीय रूप से
निर्मित पावर बैंक को व्यक्ति, हैंड बैग और
चेक-इन सामान, और एयर-कार्गो
कन्साइनमेंट को लाने की अनुमति नहीं है।
इसलिए हवाई यात्रीगण यात्रा के दौरान
स्थानीय रूप से निर्मित पावर बैंक अपने
साथ न लायें।